किसी भी देश के नागरिक को किसी अन्य देश में प्रवेश करने के लिए उस देश की सरकार से अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा जो दस्तावेज जारी किया जाता है उसे VISA (Visitor International stay Admission) कहते हैं। वीसा को हिंदी मैं आज्ञापत्र कहते हैं।
वीसा का आवेदन: आप के देश में स्थित उस देश की एम्बेसी (Embassy), जिस देश में आप जाना चाहते हैं में वीसा का आवेदन किया जाता है। वीसा के आधार पर ही यह निश्चित होता है, की आपका उस देश में जाने का उद्देश्य क्या है और आप कितने दिन तक उस देश में रह सकते हैं। वीसा के आवेदन के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट में ही वीसा की स्टाम्प लगाई जाती है।
यहाँ यह बात गौर करने की है की वीसा जिस कार्य के लिए मिला है, उसके अतरिक्त आप अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते। मसलन आप यदि टूरिस्ट वीसा पर गए हैं तो आप वहाँ कोई व्यापर नहीं कर सकते।
वीसा कई प्रकार के होते हैं:
१.राजनयिक वीजा (डिप्लोमेट वीसा): सरकारी काम से किसी अन्य देश में जाने के लिए राजनायकों / सरकारी अधिकारीयों को राजनयिक वीजा दिया जाता है।
२.व्यापार वीजा (बिज़नेस वीसा): औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने, जिससे रोज़गार उत्पन हो सके के उद्देश्य से जाने के लिए बिज़नेस वीसा दिया जाता है।
३.रोजगार वीजा (वर्क वीसा): किसी संगठन, कंपनी, इंडस्ट्री के अनुबंध पर रोजगार के उद्देश्य से जाने के लिए रोजगार वीजा दिया जाता है।
४.छात्र वीजा (स्टडी वीसा): स्टडी के उद्देश्य से अन्य देश में जाने के लिए स्टडी वीजा दिया जाता है।
५. सम्मेलन/संगोष्ठी वीजा (कॉनफेरेन्स /सेमिनार वीसा): अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या सेमिनार में जाने के लिए सम्मेलन/संगोष्ठी वीजा दिया जाता है।
६. अनुसंधान वीजा (रिसर्च वीसा): किसी भी तरह का अनुसंधान (रिसर्च) करने के लिए यह वीसा दिया जाता है।
७. मैरिज वीजा (मैरिज वीसा): दो अलग़ देशों के लोगों के बीच होने वाली शादी के लिए यह वीसा दिया जाता है।
८. ट्रांजिट वीजा (ट्रांजिट वीसा): किसी देश में जाने यदि तीसरे देश से होकर गुजरना पड़े तो उस स्थिति में उस तीसरे देश द्वारा एक निश्चित अविधि के लिए ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है।
९. यात्रा वीजा (टूरिस्ट वीसा): किसी अन्य देश में घूमने-फिरने जाने के लिए टूरिस्ट वीजा दिया जाता है।
वैसे तो वीसा का आवेदन आप जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश की एम्बेसी में वहां जाने से पहले ही किया जाता है परन्तु देशों के आपसी सम्बधों के आधार पर इसमें कुछ छूट दी गई है जैसे :
१. ऑन-अराइवल वीजा: यह किसी देश में प्रवेश के वक्त एक निश्चित अवधि के लिए तुरंत जारी किया जाता है। इसमें एम्बेसी के द्वारा पहले से ही वीसा अप्लाई करने की जरुरत नहीं होती। परंतु इसके लिए पासपोर्ट का होना अनिवार्य है।
२. ई-वीजा (E-Visa): यह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है इसके लिए एम्बेसी में जाने की जरुरत नहीं है। परन्तु किसी भी देश में प्रवेश से पहले यह वीसा होना अनिवार्य है।
३. वीसा फ्री (Visa Free) : कुछ देशों में आपसी सम्बन्धों के आधार पर वीसा कि अनिवार्यता नहीं है। उन देशों के नागरिक बिना वीसा के एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं। जैसे भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक बिना किसी वीसा के एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं।
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